जुगाड़ पड़ा भारी! फुट ओवरब्रिज पर ट्रैक्टर चढ़ाया, अब सीधे जेल की हवा ..

 ट्रैक्टर-ट्रेलर को रेलवे फुट ओवरब्रिज पर चढ़ा दिया था. पुल पर भारी वाहन पहुंचते ही वहां अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद ट्रैक्टर को पुल से नीचे उतरवाया गया.





                             

  • आरपीएफ ने तीन दिन बाद आरोपी चालक को गिरफ्तार कर रेलवे एक्ट में भेजा जेल
  • आरओबी क्षतिग्रस्त होने से बंद है रेलवे गुमटी. लोगों को रोज झेलनी पड़ रही भारी परेशानी

हेडलाइन:
परेशानी में उठाया ऐसा कदम कि पहुंच गया जेल, फुट ओवरब्रिज पर ट्रैक्टर चढ़ाना पड़ा भारी

सबहेडिंग:

  • आरपीएफ ने तीन दिन बाद चालक को किया गिरफ्तार, रेलवे एक्ट के तहत भेजा जेल
  • आरओबी क्षतिग्रस्त होने के बाद बंद रेलवे गुमटी से लोगों की बढ़ी है परेशानी

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर : रेलवे फुट ओवरब्रिज (एफओबी) पर ट्रैक्टर-ट्रेलर चढ़ाने के मामले में रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने सख्त कार्रवाई करते हुए सोमवार को चालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. यह कार्रवाई 31 जुलाई को हुई घटना के बाद की गई. आरोपी के खिलाफ रेलवे एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

आरपीएफ अधिकारियों के अनुसार गिरफ्तार चालक की पहचान रामजी यादव (39 वर्ष), पिता मोहन यादव, निवासी ग्राम बैरी, थाना इटाढ़ी, जिला बक्सर के रूप में हुई है. पूछताछ के बाद उसे न्यायिक प्रक्रिया के तहत जेल भेज दिया गया.

दरअसल, 31 जुलाई को उस समय सनसनी फैल गई थी जब एक ट्रैक्टर चालक ने ट्रैक्टर-ट्रेलर को रेलवे फुट ओवरब्रिज पर चढ़ा दिया था. पुल पर भारी वाहन पहुंचते ही वहां अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद ट्रैक्टर को पुल से नीचे उतरवाया गया.

बताया जाता है कि करीब 26 करोड़ रुपये की लागत से बना रेल ओवरब्रिज (आरओबी) क्षतिग्रस्त होने के बाद रेलवे गुमटी को भी बंद कर दिया गया है. इसके कारण इटाढ़ी और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को बक्सर शहर आने-जाने के लिए लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि इसी परेशानी से तंग आकर चालक ने जल्दबाजी में ट्रैक्टर को फुट ओवरब्रिज पर चढ़ा दिया था.

हालांकि रेलवे अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि फुट ओवरब्रिज केवल पैदल यात्रियों के आवागमन के लिए बनाया जाता है. उस पर किसी भी प्रकार का वाहन चढ़ाना गंभीर अपराध है और ऐसे मामलों में रेलवे एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी. घटना के बाद आरपीएफ ने लोगों से अपील की है कि नियमों का पालन करें और किसी भी परिस्थिति में फुट ओवरब्रिज का उपयोग वाहनों के आवागमन के लिए न करें.













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