बताया कि मामले के अपीलार्थी संदीप कुमार, पिता युगल किशोर पाठक, प्राथमिक विद्यालय गुलाबी डेरा, भादा में पंचायत शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने वेतन भुगतान की मांग को लेकर अपील संख्या 05/2016 दायर की थी.
- शिक्षक के वेतन भुगतान मामले में आदेश की अवहेलना पर कार्रवाई, 30 दिनों के भीतर राशि जमा करने का निर्देश
- हाईकोर्ट के निर्देश पर नियम-16 के तहत हुई सुनवाई, पहले राज्य अपीलीय प्राधिकार में भी खारिज हो चुकी थी शिक्षा विभाग की अपील
बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर : शिक्षक के वेतन भुगतान से जुड़े मामले में आदेश का अनुपालन नहीं करना शिक्षा विभाग के दो अधिकारियों को भारी पड़ गया है. बिहार राज्य शिक्षण संस्थान शिक्षक एवं कर्मचारी नियमावली, 2020 के नियम-16 के तहत सुनवाई करते हुए पीठासीन पदाधिकारी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ), बक्सर और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), बक्सर पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. दोनों अधिकारियों को 30 दिनों के भीतर निर्धारित विभागीय शीर्ष में राशि जमा करने का निर्देश दिया गया है.
अधिवक्ता शशिकांत राय ने बताया कि मामले के अपीलार्थी संदीप कुमार, पिता युगल किशोर पाठक, प्राथमिक विद्यालय गुलाबी डेरा, भादा में पंचायत शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने वेतन भुगतान की मांग को लेकर अपील संख्या 05/2016 दायर की थी. इस पर उनके पक्ष में आदेश पारित करते हुए एक माह के भीतर मेधा सूची का अनुमोदन कर वेतन भुगतान करने का निर्देश दिया गया था.
राज्य अपीलीय प्राधिकार में भी खारिज हुई विभाग की अपील
उक्त आदेश के विरुद्ध शिक्षा विभाग ने राज्य अपीलीय प्राधिकार में अपील संख्या 98/2019 दायर की थी. हालांकि, प्राधिकार ने विभाग की अपील खारिज कर दी. इसके बावजूद आदेश का अनुपालन नहीं होने पर संदीप कुमार ने पटना हाईकोर्ट में सीडब्ल्यूजेसी संख्या 15074/2025 दायर की. हाईकोर्ट ने उन्हें नियम-16 के तहत आवेदन देने का निर्देश दिया, जिसके बाद मामले की सुनवाई हुई.
नोटिस का जवाब नहीं देने पर लगा अर्थदंड
सुनवाई के दौरान विपक्षी पक्ष अनुपस्थित रहा. न्यायालय ने पाया कि जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय की ओर से बार-बार समय मांगा गया था. इस मामले में कारण पृच्छा नोटिस भी जारी किया गया, लेकिन उसका जवाब तक नहीं दिया गया. न्यायालय ने इसे जानबूझकर आदेश की अवहेलना माना.
इसी आधार पर जिला शिक्षा पदाधिकारी, बक्सर और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), बक्सर पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है. दोनों अधिकारियों को 30 दिनों के भीतर निर्धारित विभागीय शीर्ष में राशि जमा करनी होगी. इस कार्रवाई के बाद शिक्षक के वेतन भुगतान से जुड़े मामले में पूर्व के आदेशों के अनुपालन का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है.





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