यह कार्रवाई माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 4 और बिहार माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण नियमावली, 2012 के नियम 5 के तहत पारित आदेश के अनुपालन में की गई.

- डुमरांव एसडीएम के आदेश पर सिमरी अंचल प्रशासन ने की कार्रवाई, अधिकार मिलने पर महिला ने जताया आभार
- कानूनी आदेश के पालन से मिली राहत
बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर : जिले के सिमरी अंचल में दोनों आंखों से दृष्टिबाधित दिव्यांग महिला रामदुलारी देवी को उनकी संपत्ति पर दखल-कब्जा दिलाया गया है. डुमरांव के अनुमंडल दंडाधिकारी के आदेश पर सिमरी अंचल प्रशासन ने यह कार्रवाई की. लंबे समय से अपने अधिकारों के संरक्षण की दिशा में प्रयासरत महिला को संपत्ति पर कब्जा मिलने के बाद राहत मिली. उन्होंने इस पहल के लिए जिला प्रशासन के प्रति आभार जताया.
यह मामला रामदुलारी देवी बनाम राजनारायण राय एवं अन्य से संबंधित है. प्रशासन ने अनुमंडल दंडाधिकारी के आदेश का अनुपालन करते हुए संबंधित संपत्ति पर उन्हें दखल-कब्जा दिलाया. जिला प्रशासन ने इसे नागरिकों के वैधानिक अधिकारों की रक्षा और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया है.
वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए कानून
प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह कार्रवाई माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 4 और बिहार माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण नियमावली, 2012 के नियम 5 के तहत पारित आदेश के अनुपालन में की गई.
इस अधिनियम का उद्देश्य माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण, कल्याण तथा उनके जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना है. इसके तहत पात्र लोगों को निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए आवेदन करने का प्रावधान है.
जिला प्रशासन के अनुसार, इस मामले में आदेश का प्रभावी क्रियान्वयन कर महिला को संपत्ति पर दखल-कब्जा दिलाया गया. यह कार्रवाई दर्शाती है कि प्रशासनिक आदेशों का समय पर पालन जरूरतमंद लोगों को उनके वैधानिक अधिकार दिलाने में अहम भूमिका निभा सकता है.
दिव्यांग और जरूरतमंद लोगों के मामलों में संवेदनशीलता के साथ कानून के अनुसार कार्रवाई करना सुशासन का महत्वपूर्ण हिस्सा है. जिला प्रशासन ने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और जनसमस्याओं के विधिसम्मत निराकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है.





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